नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार (7 जून, 2024) को उन्हें मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली। कर्नाटक बीजेपी की ओर से दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु से विशेष अदालत राहुल गांधी उन्हें जमानत दे दी गई है। इस सुनवाई के लिए खुद राहुल गांधीकोर्ट मेंउपस्थित थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया
राहुल पर कर्नाटक आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले अखबारों में मानहानि कारक विज्ञापन दिये गये थे। पिछले साल राज्य में चुनाव से पहले एक विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अखबार में अपमानजनक विज्ञापन देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अब उस मामले में राहुल को जमानत मिल गई है।
Karnataka | Special Court in Bengaluru grants bail to Rahul Gandhi in a defamation case filed by the BJP. The case stemmed from allegations of false advertisements against BJP leaders.
On the security of DK Suresh, bail has been granted to Rahul Gandhi. The matter posted to 30th… pic.twitter.com/2NMD6DtOeH
— ANI (@ANI) June 7, 2024
सिद्धारमैया को भी मिली जमानत
विज्ञापन में कांग्रेस ने राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019 से 2023 के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले में बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में कोर्ट ने 1 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी जमानत दे दी है। उस वक्त जस्टिस केएन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।
23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सांसद के पहले मानहानि मामले
में राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। नियमों के मुताबिक, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। राहुल के साथ भी यही हुआ। हालांकि बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी।