राजकोट अग्निकांड: HC ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- एसआईटी आती-जाती रहती हैं लेकिन…

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राजकोट गेम जोन में आग: राजकोट में गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। फिर आज इस मामले पर गुजरात हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चार नगर आयुक्तों ने हलफनामा दाखिल किया। हाई कोर्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘एसआईटी आती-जाती रहती हैं लेकिन त्रासदी नहीं रुकतीं।’

सरकार तीखे सवालों से घिरी रही

हाईकोर्ट में विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें सरकार को घेरा गया और तीखे सवाल पूछे गए। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि ‘इस घटना में अब तक सिर्फ जूनियर कर्मचारियों को ही सस्पेंड किया गया है। नगर आयुक्त क्यों नहीं। क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार? क्या सरकार ऐसी ही एक और आग लगने की घटना का इंतजार कर रही है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।’

अगली सुनवाई 13 जून को होगी

गौरतलब है कि राजकोट गेम जोन में लगी आग को आज दस दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन एसआईटी ने सरकार से दो महीने का समय और मांगा है क्योंकि उसे अभी भी इस अग्निकांड में कई सबूत जुटाने हैं। फिर सरकार ने 28 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि पुलिस क्लीयरेंस प्रक्रिया की लगभग आधी फाइल गायब हो गई है और आज तक नहीं मिली है, इसके अलावा एसआईटी अन्य दस्तावेजी सबूत भी मांग रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जून को होगी।

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