ITR Filing: 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं ITR, आयकर विभाग किन लोगों को देता है ये छूट?

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आयकर रिटर्न: आयकर विभाग द्वारा दो दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 22 जुलाई तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने ITR दाखिल किया है। पिछले साल साढ़े सात करोड़ से अधिक लोगों ने 31 जुलाई तक ITR दाखिल किया था। इस बार भी आयकर रिटर्न दाखिल करने (ITR Filing) की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करते हैं तो आपको अपनी आय के हिसाब से जुर्माना देना होगा। हालांकि, कुछ लोग बिना जुर्माना चुकाए 31 जुलाई के बाद भी ITR दाखिल कर सकते हैं।

1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना

आयकर विभाग कुछ लोगों को 31 जुलाई की तय समयसीमा के बाद भी ITR दाखिल करने की सुविधा देता है। लेकिन अगर आप वेतनभोगी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। अगर आप इसमें देरी करते हैं और आपकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है तो आपको देरी से आईटीआर दाखिल करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

31 जुलाई के बाद कौन दाखिल कर सकता है आईटीआर?

कारोबारियों या ऐसे लोगों के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना होता है, आईटीआर दाखिल करने की तारीख हर साल अलग-अलग होती है। इन लोगों के पास आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होता है। इन्हें आयकर विभाग की ओर से तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से इसका ऑडिट करवा सकें और फिर अपना आईटीआर दाखिल कर सकें।

क्या 31 अक्टूबर के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की सुविधा है?

कुछ खास तरह के लेन-देन के लिए आईटीआर दाखिल करने में छूट भी मिलती है। अगर किसी कारोबार को अपने अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करनी है तो ऐसे कारोबार को आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के अलावा कुछ तरह के घरेलू लेन-देन में भी ऐसी छूट दी जाती है।

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