लखनऊ। जिले के 669 इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। इनमें से 590 वाहनों पर सब्सिडी मंजूर हो गई है। परिवहन विभाग के अनुसार बाकी 12 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को कमियां दूर करने पर सब्सिडी मिलेगी।
परिवहन विभाग के अनुसार 669 वाहन मालिकों में से 79 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। बाकी 590 वाहनों पर सब्सिडी मंजूर हो गई है। विभाग के अनुसार इसमें पंजीकरण के समय में दिए गए पते के प्रमाण को लगाए बिना ही आवेदक द्वारा आधार अपलोड करना, फार्म पर वाहन मालिक द्वारा चिपकाए गए फोटो से अलग फोटो लगाना, फार्म में किए गए हस्ताक्षर से अपलोड किए गए हस्ताक्षर से भिन्न होना, बैंक की संयुक्त जानकारी या किसी अन्य की बैंक की जानकारी देना और आवेदक द्वारा पोर्टल पर आवेदन करते समय गलती से एग्रीगेटर का चयन करना शामिल है।
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि आवेदकों द्वारा आवेदन में गलती के कारण ही सब्सिडी की मंजूरी नहीं मिली है। लोग गलतियों को सुधार करके आवेदन करें तो उनका आवेदन भी मान्य होगा।
पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए वाहन मालिक सरकार के upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 22 के बाद यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी है, वे सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को चार स्तरीय जांच से गुजरना होगा। इसमें चार स्तर पर वाहन मालिक के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच में सारे दस्तावेज सही पाए गए, तो वाहन मालिक के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।