वडोदरा: बाजार में बिकने वाले सभी उत्पादों पर MRP (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) लिखा होता है, और ग्राहकों को उसी के हिसाब से भुगतान करना होता है। लेकिन अक्सर दुकानदार एक-दो रुपये ज्यादा ले लेते हैं या बदले में चॉकलेट थमा देते हैं। इस स्थिति में कई ग्राहक चुपचाप दुकानदार के पास एक-दो रुपये छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। हालांकि, कानूनी तौर पर ग्राहक के पास अपना पैसा वापस मांगने का पूरा अधिकार है। अगर दुकानदार पैसे वापस देने से मना करता है, तो ग्राहक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।
MRP से ज्यादा पैसे लेना है अवैध
वडोदरा के एडवोकेट विराज ठक्कर ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, दुकानदारों द्वारा MRP से ज्यादा पैसे लेना पूरी तरह से अवैध है। हालांकि, रेस्टोरेंट या कैफे में MRP के साथ सर्विस चार्ज लिया जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी ग्राहक ने 500 ग्राम का सामान खरीदा है, और वह केवल 450 ग्राम निकला, तो ग्राहक बाकी 50 ग्राम की मांग कर सकता है।
ग्राहक अधिकारों की अनदेखी
अक्सर ग्राहक कोर्ट की प्रक्रिया से बचने के लिए अपने अधिकारों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ग्राहक संरक्षण मंच (Consumer Protection Forum) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां पर ग्राहक को ब्याज सहित अपना पैसा वापस मिल सकता है।
कहाँ करें शिकायत?
अगर दुकानदार MRP से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो यह “ग्राहक अधिकार संरक्षण” के तहत अपराध माना जाता है। इसे “भ्रामक भाषा के तहत अधिक वसूली” कहा जाता है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अधिकार
जब दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो यह एक अपराध है। ग्राहक ऐसी किसी भी समस्या के लिए कंज्यूमर कोर्ट या जिला ग्राहक मंच में मुफ्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत ग्राहक को सुरक्षा का अधिकार है, और दोषी पाए जाने पर दुकानदार पर जुर्माना और सजा भी हो सकती है।