यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, सरकार से मांगा जवाब

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लखनऊ/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर लिखित दलीलें पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर 25 सितंबर तक रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में दलीलें पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पक्षों से लिखित में दलीलें पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा के लिए समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वह अधिकतम 7-7 पन्नों में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दें। कोर्ट ने इसके लिए 2 नोडल वकील तय किए। राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने कहा।

क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर रिजर्वेशन कैटगरी का कोई उम्मीदवार जनरल कैटगरी की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन जनरल कैटगरी के तहत माना जाना चाहिए। इस फैसले से राज्य में पहले से कार्यरत कई शिक्षकों में चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें कोर्ट के फैसले के कारण अपनी नौकरी खोने का डर है।

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