सहारनपुर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट विकास ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गैर इरादतन हत्या करने के मामले में पति नरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई और दस हजार का जुर्माना भी लगाया।
अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि 10 सितंबर 2018 को सरसावा थाने में मृतका के पिता रामकुमार पुत्र मामचंद निवासी गांव अनंतमऊ थाना नानौता ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी को प्रताड़ित किया और जहर देकर मार डाला।
पुलिस ने नरेंद्र कुमार और उसके भाई अमित कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजे विकास ने नरेंद्र कुमार को सजा सुनाई और उसके भाई अमित कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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