NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम का इनकार, NTA और केंद्र से मांगा ये जवाब

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सुप्रीम कोर्ट: NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भाटी की पीठ ने चार याचिकाओं को स्थानांतरित करते हुए एनटीए की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एनटीए ने कहा कि नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें।

NEET UG काउंसलिंग जारी रहेगी

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर परीक्षा जारी रहेगी तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी। चिंता न करें।

1563 की सूची में मेघालय के परीक्षा केंद्र के छात्रों को शामिल करने की बात

वकील ने कहा कि इस छात्र ने मेघालय सेंटर में परीक्षा दी थी, उसके 45 मिनट बर्बाद हुए, उसे 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए था ताकि उसे भी दोबारा निट परीक्षा देने का मौका मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन और एनटीए को जवाब देने दीजिए। 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करना होगा।

हाई कोर्ट में सभी सुनवाई बंद करें

वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम हाई कोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह की रोक की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG को लेकर हाई कोर्ट में लंबित सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 31 से 39 आवेदन हैं। कोर्ट ने फर्जी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखने की भी बात कही। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के ट्रांसफर को लेकर नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने अन्य लंबित आवेदनों पर भी नोटिस जारी किया। सभी को आठ जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। पीठ ने हाई कोर्ट में दायर नीट संबंधी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी।

यदि 0।001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई तो जांच होगी

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, अगर किसी की ओर से 0।001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो इसका पूरी तरह से समाधान किया जाना चाहिए। इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सरकार की प्रतिक्रिया

शिक्षा मंत्रालय ने पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अनुग्रह अंकों के आवंटन को लेकर चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर लिया गया है।

माता-पिता की चिंता

छात्रों ने कथित पेपर लीक, अनुग्रह अंक देने और परीक्षा प्रश्नों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। ताजा आवेदन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब मांगा। इन अर्जियों पर मौजूदा अर्जियों के साथ 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

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