मुंबई। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मेधा सोमैया ने अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है।
शिकायत में कहा गया है, “आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नज़र में मेरे चरित्र को ख़राब करने के लिए दिए गए हैं।”