1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम: आधार से लेकर पीपीएफ तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम

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1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम: सितंबर खत्म होने के साथ ही अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है। नए महीने में कई बदलाव होने जा रहे हैं। अक्टूबर के पहले ही दिन कुछ बड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से LPG, CNG की कीमत में बदलाव के साथ ही कई अलग-अलग योजनाओं में भी बदलाव होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, इसलिए आपके लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है।

हम आपके लिए 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे नियमों की जानकारी लेकर आए हैं। जिसमें आधार, LPG, PPF, सरकारी योजनाओं में बदलाव शामिल हैं। आइए 1 अक्टूबर से होने वाले इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं।

एलपीजी की कीमतों में संशोधन

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस (एलपीजी सिलेंडर) की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से संशोधन देखा जा सकेगा।

1 सितंबर को तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया था, अच्छी बात यह है कि पिछले कई महीनों से 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आधार नियमों में बदलाव

सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब आप आधार नामांकन आईडी के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार नामांकन आईडी मान्य नहीं होगी। यह नियम 1 अक्टूबर से बदलने जा रहा है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि पैन कार्ड के दुरुपयोग और डुप्लीकेशन को रोका जा सके।

सुकन्या समृद्धि योजना में संशोधन

केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर दादा-दादी ने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है, तो उसे बेटी के माता-पिता को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर एक से अधिक खाते खोले गए हैं तो 1 अक्टूबर से उसे बंद कर दिया जाएगा।

पीपीएफ नियमों में बदलाव

अगर 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के नाम पर पीपीएफ खाता खोला जाता है तो 18 साल की उम्र तक खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की दर से ब्याज मिलेगा। 18 साल की उम्र के बाद ही पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी।

अगर एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं तो प्राइमरी खाते पर मौजूदा ब्याज दर लागू होगी जबकि दूसरा खाता उसमें मर्ज हो जाएगा। अगर दो से अधिक खाते हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और उसे भी प्राइमरी खाते में मर्ज कर दिया जाएगा।

सीएनजी-पीएनजी-एटीएफ में संशोधन

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एविएशन फ्यूल (एटीएफ), सीएनजी-पीएनजी की कीमत में संशोधन करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर से नई कीमतें जारी होंगी। गौरतलब है कि 1 सितंबर को एटीएफ में कमी की गई थी।

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