IAS officer Pooja Khedkar News: बर्खास्त पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। पूर्व आईएएस की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 21 अगस्त को अगली सुनवाई तक खेडकर को गिरफ्तार ना किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली होई कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर पाने के लिए उन्होंने अपनी पहचान गलत बताई। सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि मामले के विचाराधीन रहने तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं है।