मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है।
शाम मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया
अग्रवाल के वकींल विनोद कुमार गुप्ता ने आज बताया कि विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश न होने पर बुधवार शाम मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 13 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। गुप्ता ने बताया कि अग्रवाल 13 सितंबर को अदालत में पेश होंगे।
कपिल देव अग्रवाल समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने वर्ष 2022 में आदर्श आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में कपिल देव अग्रवाल समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर 11 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला क्षेत्र में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप है।
आचार संहिता का उल्लंघन किया
इसके बाद बताया गया कि वायरल वीडियो की जांच में पता चला कि 11 जनवरी 2022 को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा महामंत्री राधे वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय सागर, शेखर राजपूत और सुंदर सोम आदि ने सभा आयोजित कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। साथ ही पुलिस ने 5 नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
अब बुधवार को ही इस मामले में कोर्ट में पेश न होने पर राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए और 13 सितंबर को पेश होने का आदेश जारी हुआ है। बता दें कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 40 हजार से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। वहीं कपिल देव पर दंगों से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप है।