NEET UG Result 2024 पर सुप्रीम कोर्ट: NEET परिणाम घोषित होने के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग बंद नहीं करेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
एनटीए ने दोबारा परीक्षा के बाद ग्रेस मार्क्स भूलने का विकल्प दिया है
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केवल 1563 छात्रों को दो विकल्प दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप ग्रेस मार्क्स के बाद कदाचार के आरोप लगे। एनटीए ने कहा कि यह उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या बाद में नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनटीए केवल 6 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 1563 छात्रों के लिए एनईईटी पुन: परीक्षा आयोजित कर सकता है।
#BREAKING Centre tells Supreme Court that a decision has been taken to cancel the score-cards of 1563 NEET-UG 2024 candidates who were given grace marks. Centre adds that these 1563 students will be given an option to take a re-test.#NEETUG2024
— Live Law (@LiveLawIndia) June 13, 2024
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
NEET UG मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कर रही है। एनटीए ने कहा है कि छात्रों के डर को दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की। संक्षेप में अदालत NEET UG 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को समय की हानि के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में अनियमितताएं और संदेह का आरोप लगाया गया है।
क्या मुद्दा उठाया गया?
इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी। दायर याचिका में दावा किया गया कि अनुग्रह अंक देने का एनटीए का निर्णय “मनमाना” था। पांडे ने कथित तौर पर लगभग 20,000 छात्रों से अभ्यावेदन एकत्र किया, जिससे पता चला कि कम से कम 1,500 छात्रों को अनुग्रह अंक के रूप में 70-80 अंक दिए गए थे।
मनमाने तरीके से मार्किंग का आरोप
एनईईटी यूजी परीक्षा से संबंधित एक अन्य याचिका एसआईओ सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ और डॉ। शेख रोशन मोहिद्दीन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। दायर याचिका में NEET-UG 2024 रिजल्ट को वापस लेने और परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है।
विवाद क्यों?
NEET परीक्षा के नतीजे आने के बाद से ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने की जानकारी दी है। जिन नीट छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें वैध माना जाएगा। ऐसे 1563 छात्रों के पास दो विकल्प होंगे, दोबारा परीक्षा दें या बिना ग्रेस मार्क्स के अंकों के साथ आगे बढ़ें। परीक्षा 23 जून को दोबारा होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा।