कोलकाता रेप मर्डर केस: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आग्रह किया और तब तक उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वे काम से अनुपस्थित रहते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने डॉक्टरों के काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है और टिप्पणी की कि अगर वे (डॉक्टर) काम पर नहीं लौटते हैं तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने जवाब दिया कि डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में आवश्यक परिस्थितियां बनाई जानी चाहिए, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।