कथित शराब घोटाला: केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, सुनीता को दी जाए इजाजत

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कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। स्पेशल जज मुकेश कुमार की अदालत मामले की सुनवाई हो रही है। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

केजरीवाल की तरफ से दो आवेदन दाखिल किए गए

जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले केजरीवाल की तरफ से दो आवेदन दाखिल किए गए। पहली मांग यह रखी गई कि सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वह केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौजूद रहे। दूसरे आवेदन में कहा गया गया कि मेडिकल बोर्ड जब भी बैठे तो हमें अपने इनपुट देने की अनुमति दी जाए।

प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों आवेदनों पर जवाब देने के लिए समय मांगा

प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों आवेदनों पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, एजेंसी की हिरासत में नहीं हैं। ऐसे में इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दोनों आवेदनों पर सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख तय की। अदालत ने आवेदन पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। एजेंसी के कड़े विरोध के बावजूद अदालत ने इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी। अदालत में दोनों आवेदनों पर कल 15 जून को सुनवाई होगी। जमानत आवेदन पर 19 जून को अवकाशकालीन जज की अदालत सुनवाई करेगी।

 

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