बिहार जातिगत आरक्षण: आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटने से इनकार कर दिया, जिसमें जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 फीसदी करने के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाई गई थी।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सोमवार (29 जुलाई) को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए राजी हो गया है, लेकिन उसके लिए भी राज्य सरकार को सितंबर की तारीख दी गई है। इसे राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इसे गेम चेंजर मानते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को लागू करने की तैयारी कर रही थी।
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