नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की जमानत रुकी: लीकर पॉलिसी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
केजरीवाल के वकील की दलील खारिज
जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को खारिज कर दिया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।
एक दिन पहले ही उन्हें जमानत मिली है
बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने एक दिन पहले गुरुवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। ईडी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने हमें इस मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।
आरोपी मुख्यमंत्री जी हैं
ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का भी कार्यभार संभाला। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि हमारा केस मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का भी विरोध किया। ईडी ने कहा कि जांच अंतिम चरण में होने के दौरान केजरीवाल की रिहाई से जांच प्रभावित होगी क्योंकि आरोपी मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर है।