चंडीगढ़। आतांकी गोल्डी बराड़ के इशारे पर कोयला कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर पर हुई फायरिंग मामले में पकड़े गए आरोपी न्यू चंडीगढ़ निवासी गगनदीप की जमानत याचिका को विशेष अदात ने खारिज कर दिया।
दायर मामले के तहत याचिकाकर्ता आरोपी गगनदीप पर आरोप है कि उसने वारदात में शामिल हमलावरों को शरण देने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियारों को भी अपने घर में छिपाया। मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने याचिकाकर्ता आरोपी गगनदीप और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि यह हमला हमला कनाडा में बैठे आतंकी गोल्डी बराड़ ने करवाया था। जिसके बाद गृह मंत्रालय के आदेशों पर मामले को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी(एनआईए)को ट्रांसफर कर दिया गया था। एनआईए ने मामले में फिर से एफआईआर दर्ज करते हुए जांच करने में जुटी है।
गौरतलब है कि 19 जनवरी को मक्कड़ के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और गोलियां उनकी गाड़ी पर लगी थी। कुछ देर बाद उन्हें दो करोड़ रुपये की फिरौती का फोन आया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान पता चला था कि ये वारदात कनाडा बैठे आतंकी गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुई थी। इसलिए गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी।