नई दिल्ली। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
केजरीवाल की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट द्वारा हमारे मुवक्किल को दी गई जमानत पर रोक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस मामले में बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला या राहत दिए केजरीवाल के मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और उनके वकील से साफ शब्दों में कहा कि आप पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लें उसके बाद ही हमारे पास आएं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का स्टे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है। उस पर सिंघवी ने कहा कि अगर जमानत रद्द हुई तो हमारे मुवक्किल केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे।