केजरीवाल को मिली जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक हिरासत में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर शर्तें लगाते हुए कहा कि वह मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती, तब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे।
अपने फैसले में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है।”
जस्टिस भुइयां ने कहा, “सीबीआई की गिरफ्तारी शायद सिर्फ ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालने के लिए की गई थी।” आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अब उन्हें सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।