आरजी कर डॉक्टर मर्डर केस: बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कई सवाल, सीबीआई नई स्टेटस रिपोर्ट करेगी पेश

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आरजी कर डॉक्टर मर्डर केस: कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की और बंगाल सरकार से कई सवाल पूछे। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी ने फोरेंसिक सैंपल एम्स भेजने का फैसला किया है। कोर्ट ने सीबीआई को जांच पर नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जांच एजेंसी को एक हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार (17 सितंबर) को होगी।

डॉक्टरों की हड़ताल के बीच 23 लोगों की मौत: बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों की हड़ताल के बीच 23 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने कोर्ट में सिर्फ जवाब की कॉपी पेश की है। सीबीआई को अभी तक इसकी कॉपी नहीं दी गई है। जब डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पताल में डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे, तब इलाज के अभाव में 23 लोगों की मौत हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल पूछे

1. सीजेआई ने पूछा, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आरोपी किस समय अंदर आया और वहां मौजूद था। यह सुबह 4:30 बजे के बाद की फुटेज होगी… क्या सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दी गई है? कोर्ट को हां में जवाब दिया गया।

2. सीजेआई ने कहा कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ऐसा लगता है कि जांच आगे बढ़ रही है। हम सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं। हम इसे मंगलवार को लेंगे, देखते हैं अब क्या होता है। हम सीबीआई को उसकी जांच के लिए निर्देशित नहीं करना चाहते।

3. सीआईएसएफ की तीन महिला कंपनियां हैं, जिन्हें पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें आने-जाने में डेढ़ घंटे लगते हैं। सीजेआई ने पूछा कि वे कहां रह रही हैं? सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सीआईएसएफ के ज्यादातर जवान अस्पताल में हैं, बाकी बाहर हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ के लिए जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन आज ही मुहैया कराए जाएं।

4. सीजेआई ने पूछा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल ने क्या कदम उठाए हैं? सिब्बल ने कहा- हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही: केंद्र

केंद्र ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ को रसद सहायता मुहैया कराने में सहयोग नहीं कर रही है। अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीएमसी सरकार के कथित असहयोग को “व्यवस्थागत खामी का लक्षण” बताया है। राज्य के अधिकारियों को सीआईएसएफ को पूरा सहयोग देने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

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