बंगाल सरकार ने विधानसभा में पेश किया बलात्कार विरोधी विधेयक, दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश किया, विधेयक पर करीब दो घंटे तक चर्चा होने की संभावना है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक शिखा चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल के अलावा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भाग ले सकते हैं।

सत्तारूढ़ दल की ओर से विधायी कार्य मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चर्चा में भाग लेंगे, मसौदा विधेयक में बलात्कार पीड़िता की मृत्यु होने या स्थायी रूप से अचेत अवस्था में जाने की स्थिति में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, मसौदा में प्रस्ताव दिया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ नामक प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है. पिछले महीने कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के बाद सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था।

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