अरविंद केजरीवाल: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किस्मत का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी।
अब पार्टी को उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत का अनुरोध करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई करेगा।
जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच करेगी मामले की सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया।
हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक नहीं
आपको बता दें कि 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है। जिससे पता चलता है कि आप नेता गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने की हिम्मत जुटा पाए।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने उन्हें सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था। कोर्ट ने आगे कहा था कि सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और सबूत जुटाने के बाद उनके खिलाफ ‘सबूतों का चक्र’ बंद हो गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था।