अंजलि बिड़ला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सोशल मीडिया से हटेंगी आपत्तिजनक पोस्ट

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नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही आपत्तिजनक चर्चाओं और टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिड़ला द्वारा दायर मानहानि मामले में यह आदेश दिया और 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ‘एक्स कॉर्प’ और ‘गूगल इंक’ को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस नवीन चावला ने अज्ञात पक्षों को अंजलि बिड़ला द्वारा दायर मानहानि मामले में उल्लिखित कथित मानहानि सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, प्रसारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया। 

24 घंटे के अंदर पोस्ट हटाई जाएं

हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मॉडरेटर 24 घंटे के अंदर हटाएंगे और अगर वादी को किसी अन्य ऐसी ही पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वह ‘एक्स’ और ‘गूगल’ को इसकी जानकारी देगी।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने इस मामले में ‘एक्स’, ‘गूगल’, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा।

अंजलि ने याचिका दायर की थी

अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले प्रयास में ही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली।

उसके वकील ने बताया कि वह यूपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में शामिल हुई थी और 2019 की समेकित रिजर्व सूची में उसका चयन हुआ था। वह आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुई थी।

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