सीएम योगी आदित्यनाथ ने किराए के मकान में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए इसका मसौदा तैयार करने का फैसला किया है। सीएम योगी के इस फैसले से मकान मालिकों को भी फायदा होगा।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने दिए निर्देश
दरअसल, सीएम योगी ने आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टांप रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियमावली 2024 के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जीवन में सुगमता, बेहतर रिकॉर्ड और डेटा प्रबंधन के लिए स्टांप और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था समय की मांग है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियमावली 2024 के तहत संहिताकरण, ई-रजिस्ट्रेशन और मौजूदा रजिस्ट्रेशन की ई-फाइलिंग की पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। ई-रजिस्ट्रेशन का काम सरकारी संस्थाओं और रेरा प्रमाणित संस्थाओं के जरिए होना चाहिए। साथ ही ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6(1), 12 माह तक के रेंट एग्रीमेंट तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 18 एवं 89 के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज के माध्यम से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पंजीयन के अंतर्गत फेज-1 में शासकीय एजेंसियों अर्थात विकास एवं औद्योगिक प्राधिकरणों को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। शासकीय एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति दी जाए। साथ ही पक्षकारों के फोटो एवं हस्ताक्षर भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएं। ई-पंजीयन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को भी इसका विस्तार किया जाए। पक्षकारों के फोटो एवं हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएं।
पंजीयन के लिए रजिस्ट्री कार्यालय आना असुविधाजनक
वर्तमान परिदृश्य में पंजीयन के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह न केवल प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि समय लेने वाली प्रक्रिया भी है। ई-पंजीयन से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ-साथ सत्यापित करना भी आसान है।