NEET पेपर लीक: 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना

NEET पेपर लीक, 10 साल, 1 करोड़ का जुर्माना, भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, सख्त कानून, यूजीसी-नेट परीक्षा, परीक्षा में नकल, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, संगठित पेपर-विभाजन, NEET paper leak, 10 years, 1 crore fine, recruitment exam, paper leak, strict law, UGC-NET exam, cheating in exam, Public Examinations Act 2024, organised paper-splitting,

एंटी पेपर लीक कानून: भर्ती परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सख्त कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक के खिलाफ लोक परीक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है। संसद ने फरवरी महीने में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित किया था।

नीट और यूजीसी-नेट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर देशभर में हंगामा मचने के बाद सरकार ने भविष्य में पेपर लीक की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 (शुक्रवार से) से सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इसके तहत परीक्षा में नकल रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि प्रावधान है कि पेपर लीक करने वालों को 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संसद ने फरवरी महीने में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित किया था।

यदि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या किसी अन्य निकाय द्वारा कोई संगठित अपराध किया जाता है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकना है।

कानून में संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है

कानून कहता है कि यह जुर्माना एक करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अधिनियम में संगठित पेपर-विभाजन में शामिल पाए जाने वाले किसी भी संस्थान की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है और परीक्षा खर्च भी संस्थान से वसूला जा सकता है। हालाँकि, अधिनियम परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है। परीक्षा के दौरान गलत मार्ग का उपयोग करते हुए पकड़े गए किसी भी उम्मीदवार पर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उत्तरों को लीक करना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवारों को नियुक्त करना (डमी उम्मीदवारों को खड़ा करना) सहित ‘अनुचित साधन’ कानून द्वारा निषिद्ध हैं।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Speed News के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts