इनकम टैक्स नहीं भरा तो अभी भी है मौका, 31 तक कर दें फाइल, नहीं तो भारी जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है

नई दिल्ली: अगर आपने वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अभी तक फाइल नहीं की है तो जल्दी से फाइल कर दें। कुछ जुर्माने के बाद आप 31 दिसंबर पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वैसे तो रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। लेकिन कुछ जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इतनी देरी से रिटर्न फाइल करने को बिलेटेड रिटर्न फाइल करना कहते हैं।

अगर आप इस बार रिटर्न फाइल करने से चूके तो आपके ऊपर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है बल्कि लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इसमें जेल भेजने तक का प्रावधान शामिल है। अगर आप भारी जुर्माने और जेल जाने से बचना चाहते हैं तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले रिटर्न फाइल कर दें।

कितना देना होगा जुर्माना?

बिलेटेड रिटर्न फाइल करते समय आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना इस प्रकार होगा:
1000 रुपये तक का जुर्माना: सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तब
5000 रुपये तक का जुर्माना: सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तब

अगर नहीं भरा रिटर्न तो क्या होगा?

अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कई तरह की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें ये प्रमुख हैं:

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है।
  • टैक्स गणना के मूल्य का 50% से लेकर के 200% तक जुर्माना लग सकता है।
  • ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।

आईटीआर फाइल करने के प्रमुख फायदे

  • टैक्स रिफंड क्लेम करना आसान होता है
  • वीजा लेने में आसानी होती है
  • लोन लेने में आसानी होती है
  • खुद का बिजनेस शुरू करना आसान होता है

क्या होता है फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर?

1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के समय को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कहा जाएगा। अभी आप जो बिलेटेड रिटर्न भरेंगे, वह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है।

वहीं असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से आगे वाला साल होता है यानी जिस साल उस फाइनेंशियल ईयर के टैक्स संबंधी मामलों का असेसमेंट किया जाता है। मसलन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Speed News के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts

Leave a Comment