तिरूपति प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ‘आस्था का सवाल है, एसआईटी करेगी जांच’

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तिरुपति बालाजी लड्डू कैसे: तिरूपति बालाजी के प्रसाद लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी की मिलावट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जांच के लिए नई स्वतंत्र एसआईटी के गठन का आदेश दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया

जस्टिस गवई ने कहा, ‘हम भगवान में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दे रहे हैं, हम एसआईटी के गठन का निर्देश दे रहे हैं। अदालत ने एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया है जिसमें सीबीआई के दो सदस्य, एपी राज्य पुलिस के दो सदस्य और एफएसएसएआई के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे।

लोगों की आस्था को ठेस पहुंची: कोर्ट

प्रसाद में मांसाहारी भोजन की कथित मिलावट के आरोपों ने दुनिया भर में भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। यह मामला राजनीतिक ड्रामा न बन जाए, इस उद्देश्य से हम जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन करेंगे, ताकि जनता का विश्वास कायम रहे।’

‘भगवान को राजनीति से दूर रखें’

पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी की थी, भगवान को राजनीति से दूर रखें। लैब में देखी गई जांच रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। क्योंकि, इसमें प्राथमिक आधार पर गलत घी का परीक्षण किया गया।

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