कर्नाटक। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले (MUDA केस) में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 12 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA जमीन घोटाले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच की जरूरत है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि यह मामला 3.।14 एकड़ जमीन का है, जो सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है।
इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर हमला बोल रही है और सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। वहीं सिद्धारमैया अब तक इन सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं।
उन्होंने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक भी बताया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्यपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं।