दिल्ली-एनसीआर में, GRAP-4 नामक नए नियम हैं जो हमें बताते हैं कि क्या खुला रह सकता है और क्या बंद होना चाहिए, स्कूलों से लेकर उन जगहों तक जहाँ वे निर्माण करते हैं। आइए सूची देखें कि हम अभी भी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं!

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में GRAP के चौथे चरण के नाम से नए नियम लागू हो गए हैं। हवा बहुत गंदी और अस्वस्थ है, इसलिए कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह चौथी बार है जब उन्होंने ये नियम लागू किए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। हवा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए, ट्रकों को अब दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) नामक एक विशेष योजना है। अभी, वे इस योजना का चौथा चरण शुरू कर रहे हैं क्योंकि हवा वास्तव में गंदी है और सांस लेना मुश्किल है। यह नया चरण 18 नवंबर (सोमवार) को सुबह 8 बजे शुरू होगा। वे पहले तीन चरणों का उपयोग करके हवा को साफ करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत खराब है।

ग्रेप-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी और बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर से पंजीकृत हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को ही अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 और निम्न डीजल माल वाहक और भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ग्रेप-3 के तहत राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी चालू परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए।

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