ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदी लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। इस कानून के तहत, अगर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने या बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना देना होगा।
सोशल मीडिया की लत और बच्चों पर असर यह कानून बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता के मद्देनज़र लागू किया गया है। सोशल मीडिया की लत बच्चों में तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसे लेकर दुनियाभर में बहस हो रही है।
सीनेट ने किया बिल पारित ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने इस बिल को गुरुवार को पारित किया, और यह दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून बनने जा रहा है। इस बिल को पहले ही प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि, कुछ संशोधन अभी बाकी हैं, जिन्हें जल्द ही औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए समय सीमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस नए कानून को लागू करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने सीनेटरों से अपील की थी कि वे इस बिल को पारित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
यह कानून बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर करेगा।