ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदी लगाने वाला एक नया कानून पारित किया गया है। इस कानून के तहत, अगर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने या बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना देना होगा।
कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना यह कदम सोशल मीडिया की लत और उसके बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को रोकने के लिए उठाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने गुरुवार को यह बिल पारित किया, जो दुनिया में इस तरह का पहला कानून माना जा रहा है। हालांकि, यह अभी भी कुछ संशोधनों के तहत पारित हुआ है, जिन्हें सीनेट में विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि यह औपचारिकता जल्द पूरी हो जाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए समय सीमा अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास इस नए नियम को लागू करने के लिए एक वर्ष का समय है। संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने सीनेटरों से अपील की थी कि वे इस बिल को पारित करें, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई जनता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं की सुरक्षा और माता-पिता के समर्थन में काम कर रही है।
यह कानून बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक कड़ा संदेश भेजता है कि वे अपने यूजर्स की उम्र के नियमों का पालन करें।