ITR रिफंड: सबसे पहले किसे मिलता है ITR रिफंड, कैसे काम करती है प्रक्रिया? यहां है जवाब

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इनकम टैक्स रिटर्न: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब ज्यादातर लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो रिफंड मिल गया है, लेकिन कई लोग अभी भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर रिफंड मिलने में 10 दिन का समय लगता है लेकिन इस बार कई लोगों को एक महीने से ज्यादा हो गया है…

ITR फाइलिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे, 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल, अब रिफंड का इंतजार

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ITR 2024: 31 जुलाई की डेडलाइन तक 7.28 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यह जानकारी आयकर विभाग ने दी है। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं। यह दाखिल किए गए रिटर्न का नया रिकॉर्ड है। पिछले साल 6.77 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। नई कर व्यवस्था में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ ITR में…

ITR फाइलिंग में बचे हैं सिर्फ दो दिन, 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा, 5 पॉइंट्स में जानें सबकुछ

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ITR फाइलिंग 2024: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। अब इस डेडलाइन में सिर्फ दो दिन बचे हैं। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने से लेकर कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आयकर विभाग कुछ लोगों को 31 जुलाई के बाद भी बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल करने का मौका देता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास शर्तें लागू…

ITR Filing: 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं ITR, आयकर विभाग किन लोगों को देता है ये छूट?

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आयकर रिटर्न: आयकर विभाग द्वारा दो दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 22 जुलाई तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने ITR दाखिल किया है। पिछले साल साढ़े सात करोड़ से अधिक लोगों ने 31 जुलाई तक ITR दाखिल किया था। इस बार भी आयकर रिटर्न दाखिल करने (ITR Filing) की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करते हैं तो आपको अपनी आय के हिसाब से जुर्माना देना होगा। हालांकि, कुछ लोग बिना जुर्माना चुकाए 31 जुलाई के बाद भी ITR…

ITR फाइल न करने पर विदेश जाने का सपना अधूरा रह जाएगा, अन्य परेशानियां भी आएंगी

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ITR भरना: क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जितना जरूरी है उतना ही फायदेमंद भी है। अक्सर अचानक या पहली बार कर्ज लेने वालों को आईटीआर दाखिल नहीं करने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर इनकम इनकम टैक्स रिटर्न लिमिट से कम है तो भी आप NIL यानी जीरो रिटर्न फाइल करके कई फायदे पा सकते हैं। आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीजा प्रक्रिया तेज कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के फायदे…

आईटीआर दाखिल करते समय सही फॉर्म का चयन करना चाहिए, ऐसे में आईटीआर-1 फॉर्म बेकार साबित होगा

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ITR-1 फॉर्म भरना: वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो लाभ से हो सकते हैं वंचित रिटर्न में कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस), सैलरी स्लिप, पिछले साल का आईटीआर आदि इकट्ठा करके भरना चाहिए ताकि रिटर्न भरते समय कोई कठिनाई न हो। ITR-1 फॉर्म हर किसी के लिए नहीं है यदि आप वेतनभोगी या पेंशनभोगी हैं, या आप किसी व्यवसाय…

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जांच लें ये 8 दस्तावेज, आखिरी वक्त पर नहीं करनी पड़ेगी जल्दबाजी

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इनकम टैक्स रिटर्न: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय शुरू हो चुका है। आईटीआर दाखिल करते समय करदाताओं को कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार आखिरी समय में पता चलता है कि इनमें से कुछ या कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान ऐसी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही जमा करके रखें। इस प्रकार, प्रत्येक करदाता को अपनी आय और वित्तीय लेनदेन के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज़ प्रदान…