NEET Exam: सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET से जुड़ी उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
नई दिल्ली: NEET परीक्षा को लेकर छात्रों में बढ़ते गुस्से के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में एनटीए को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अब नीट परीक्षा से जुड़ी सभी अर्जियों पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
एक केंद्र का चयन करने के लिए रु। 10 लाख की रिश्वत
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अभी तक सीबीआई जांच की मांग पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनचाहे परीक्षा केंद्र का चयन करने के लिए अपनाई जा रही रणनीति का भी जिक्र करते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। उदाहरण के लिए, ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET परीक्षा में बैठने के लिए गोधरा, गुजरात में एक विशेष केंद्र चुना। इन छात्रों ने एनईईटी पास करने और गोधरा के एक विशेष केंद्र जय जलराम स्कूल में अपना केंद्र चुनने के लिए रुपये का भुगतान किया। 10 लाख की रिश्वत दी गई।
हमने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दिया है: SC
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट आज जांच का आदेश दे सकता है? कोर्ट ने अभी तक सीबीआई जांच पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। वहीं, एक याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर का मुद्दा उठाया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।