नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दे दी है। उन्हें निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। साथ ही दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड भी भरने होंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी।
साउथ ग्रुप ने दी थी 100 करोड़ रुपये की रिश्वत
बता दें कि के कविता को इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए साउथ ग्रुप ने विजय नायर और अन्य नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि 19-20 मार्च 2021 को के कविता और इस मामले में आरोपी विजय नायर के बीच मुलाकात भी हुई थी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 493 गवाह और 50000 दस्तावेज हैं। इस वजह से मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है। सुनवाई के दौरान के कविता का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में महिलाओं को जमानत मिल जाती है। उनसे कोई रिकवरी नहीं की गई है। वह वर्तमान में विधायक हैं। वह न्याय से भागेंगी नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि विधायक होने के नाते आप कमजोर नहीं हैं।
कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उनसे सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा गया है। उन्हें निचली अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड भरने होंगे। इसके अलावा, वह अपनी जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी।