पिछले 6 साल में 132 राजनेता मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फंसे, संसद में खुद सरकार का चौंकाने वाला ‘कबूलनामा’

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राजनेता मनी लॉन्ड्रिंग केस: सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि पिछले छह वर्षों में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, राजनेताओं के खिलाफ कुल 132 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मामले में अदालत की सुनवाई कुल तीन मामलों में पूरी हुई – एक 2020 में और दो 2023 में। इस मामले में 2020 में केवल एक दोषसिद्धि की सूचना मिली थी।

वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के हिस्से के रूप में ईसीआईआर, विचाराधीन मामलों और ईडी द्वारा दर्ज किए गए आश्वासनों से संबंधित आंकड़े साझा किए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की सजा दर 93 फीसदी है। 31 जुलाई तक ईडी द्वारा कुल 7,083 ईसीआईआर या प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।

पीएमएलए के तहत सजा की दर लगभग 93 प्रतिशत है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम या पीएमएलए 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 1।39 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त या फ्रीज की गई।

बीसीसीआई ने 2,038 करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान किया

सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि बीसीसीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जीएसटी में 2,038।55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बीसीसीआई, जो भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था है।

इंडियन प्रीमियर लीग जैसे खेल आयोजनों से संबंधित सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान बीसीसीआई से जीएसटी राजस्व संग्रह रु। 2,038।55 करोड़।

आयकर विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 11 के तहत बीसीसीआई को टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया है। मामला कोर्ट में है। आईटी अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित है। बीसीसीआई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा कर रहा है।

वर्तमान में कोई प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव लंबित नहीं है

पंकज चौधरी ने आगे कहा कि बीसीसीआई के टैक्स छूट का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा इस संबंध में फिलहाल कोई प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव लंबित नहीं है। बीसीसीआई को खेल मंत्रालय की किसी भी योजना से कोई अनुदान नहीं मिलता है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 से जून 2024 तक गुजरात में जीएसटी चोरी के मामलों की संख्या 13,494 थी। जीएसटी चोरी की रकम करीब 52,394 करोड़ रुपये थी, जिसमें 214 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

2014 से 2024 तक मनी लॉन्ड्रिंग के 5,297 मामले सामने आए

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, ईडी ने 2014 से 2024 तक 5,297 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 40 दोषी ठहराए गए और तीन बरी हो गए। 2016 से 2024 के बीच एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 375 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2014 से 2022 के बीच गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुल 8,719 यूएपीए मामले दर्ज किए गए। इस मामले में 567 को बरी कर दिया गया और 222 को दोषी ठहराया गया।

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